बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों का फसल बीमा सरकार की ओर से किया जाता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की फसल को होने वाले नुकसान को कम करना है।
बिहार फसल बीमा योजना (2023)
योजना | बिहार राज्य फसल सहयता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna – FSY) |
विभाग का नाम | सहकारिता विभाग |
राज्य | बिहार |
फसल के प्रकार | रबी |
खरीफ फसलों के नाम | गेहूँ, रबी मकई, मसूर, अरहर,चना, ईख, राई-सरसों, आलू एवं प्याज |
आवेदन करने की तिथि | 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक |
Official website | https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/login.aspx |
Helpline no. | 1800 1800 110 |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने वाले किसानों की फसल में अगर नुकसान होता है, तो सरकार की ओर से सीधे किसानों को सहायता दी जाती है। अगर योजना में शामिल किसान की फसल को 20 प्रतिशत तक का नुकसान होता है, तो सरकार की ओर से 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि का किसानों को भुगतान किया जाता है। वहीं, अगर नुकसान 20 प्रतिशत से अधिक है, तो यह राशि बढ़कर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हो जाती है। हालांकि, इसमें लाभ केवल 2 हेक्टेयर तक ही लिया जा सकता है।
इस योजना का लाभ बिहार का कोई स्थानीय नागिरक ही उठा सकता है। इसके साथ ही रैयत और गैर-रैयत किसानों एवं अंशिक तौर पर रैयत और गैर- रैयत किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए रैयत किसानों के पास अपडेटिड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं, गैर-रैयत किसानों के पास वार्ड सदस्य या फिर किसान सलाहकार के द्वारा साइन किया हुआ स्व घोषणा पत्र होना चाहिए। बता दें, इस योजना में लाभ सीधे किसानों के खाते में आता है।
फसल सहायता योजना के लिए आवश्यक Documents
फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं |
रैयत कृषक के लिए
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए |
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र |
गैर रैयत कृषक के लिए
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए|
रैयत कृषक एवं गैर रैयत दोनों कृषक के लिए
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए|
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए|
बिहार फसल बीमा योजना Payment Status
बिहार राज्य फसल सहायता हेतु भुगतान की स्थिति यहा चेक करे click here
बिहार फसल बीमा योजना Helpline Number
कृषकों के सहायतार्थ सहकारिता विभाग का हेल्प लाईन नंबर (0612)-2200693.,1800-1800-110
फसल सहायता योजना हेतु महत्वपूर्ण जानकारी|
आवेदन के समय किसानों को केवल फसलों का चयन एवं बुआई का रकवा अंकित करना है,निम्न स्व-प्रमाणित कागजात की प्रति निरीक्षण के समय निरक्षणकर्त्ता को उपलब्ध करानी होगी |